यूपी -सोनभद्र
दिनांक -21/7/2026
रिपोर्ट -सतीश दुबे -शत्रुघ्न कुमार

सिटी म्यूचुअल बैंक के नाम पर भोले – भाले निवेशकों को प्रलोभन देकर करोड़ों रुपये कि धोखाधड़ी कर संपत्ति अर्जित किया था

सोनभद्र। सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत धोखाधड़ी एवं जालसाजी के प्रकरण में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त भागीरथी मौर्या पुत्र रमापति मौर्या निवासी मुहकुचवां राजपुर थाना कोतवाली देहात जिला मिर्जापुर,हाल पता पद्मिनी होटल के पास मुर्धवा रेनुकूट थाना पिपरी जिला सोनभद्र द्वारा अपराध से अर्जित आराजी संख्या 557 ग,रकबा 0.0195 हेक्टेयर में स्थित मुर्धवा परगना व तहसील दुद्धी सोनभद्र कि भूमि जिसपर करीब 1,09,60,276. करोड़ रुपये का मकान तथा आराजी संख्या -97 क रकबा -0.273 हेक्टेयर मौजा कटौधी परगना व तहसील दुद्धी जिला सोनभद्र अनुमानित किमत करीब 4,10,000 हजार रुपये कि अचल संपत्ति कुर्क कि कार्रवाई कि गई। कार्रवाई अनपरा थाना पर पंजीकृत मुकदमा के आधार पर हुई।
विवेचना के दौरान व्यक्ति द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर नियमानुसार कुर्की कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय अपर सिविल जज के समक्ष धारा 107 बीएनएस के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया। कोर्ट द्वारा मुकदमा संंख्या 767,26 राज्य बनाम भागीरथी मौर्या के मामले में धारा 107 बीएनएस के तहत 15 जुलाई 2026 को कुर्क, जब्ती आदेश पारित किया था। जिसके अनुपालन में आज उपजिलाधिकारी दुद्धी रवि पासवान, क्षेत्राधिकारी पिपरी हर्ष पाण्डेय के नेतृत्व में नियमानुसार संपत्तियों को कुर्क, जब्त किया गया। पुलिस अनुसार भागीरथी मौर्या द्वारा सिटी म्यूचुअल बैंक नाम से कम्पनी संचालित कर क्षेत्र के भोले-भाले निवेशकों को अधिक लाभ एवं ज्यादा मुनाफे का प्रलोभन देकर पैसे निवेश कराया गया था। अभियुक्त द्वारा निवेशकों को आकर्षक लाभ देने का भरोसा दिलाकर करोड़ों रुपये कि धनराशि प्राप्त कि गई, लेकिन समय बीतने के बाद भी निवेशकों को पैसे वापस नहीं किया। विवेचना में सामने आया कि अभियुक्त द्वारा कूटरचित एवं धोखाधड़ी से अर्जित पैसे से उक्त संपत्तियां खरीदि गई थी,जिसपर नियमानुसार कार्रवाई कि गई।
बाइट ( हर्ष पाण्डेय क्षेत्राधिकारी पिपरी सोनभद्र)
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