यूपी -सोनभद्र
दिनांक -8/9/2026
रिपोर्ट -सतीश दुबे -शत्रुघ्न कुमार

सोनभद्र। सोनभद्र में चोपन पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेश पर फरार चल रहे वांछित अभियुक्त के विरुद्ध मंगलवार को पुलिस ने धारा 82/83 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के तहत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के घर पर नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई।
माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी, सोनभद्र द्वारा धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस), थाना चोपन से संबंधित अभियुक्त संत कुमार तिवारी पुत्र राम गोविंद तिवारी, निवासी कुरहुल, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। अभियुक्त लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसके बाद न्यायालय ने उसके विरुद्ध धारा 82 व 83 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आज थाना चोपन पुलिस की टीम ने अभियुक्त के ग्राम कुरहुल स्थित घर पर दबिश दी। मौके पर अभियुक्त मौजूद नहीं मिला और उसके मकान पर ताला बंद पाया गया।
इसके बाद पुलिस टीम ने नियमानुसार दो गवाहों की मौजूदगी में अभियुक्त के मकान के मुख्य दरवाजे पर दर्शनीय एवं पठनीय नोटिस चस्पा किया। साथ ही गांव में मुनादी कराते हुए सार्वजनिक उद्घोषणा की गई कि अभियुक्त को जल्द से जल्द माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है, अन्यथा उसकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि धारा 82/83 बीएनएसएस फरार अभियुक्तों के विरुद्ध अंतिम कानूनी कार्रवाई है, इसके बाद न्यायालय अभियुक्त को भगोड़ा घोषित कर उसकी चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश देता है।
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