यूपी -सोनभद्र
दिनांक -10/9/2026
रिपोर्ट -सतीश दुबे -शत्रुघ्न कुमार
खनन कारोबारी और पूर्व सपा नेता इस्तियाक अहमद खान
जहां सिविल जज सीनियर डिवीजन, एफटीसी सोनभद्र की अदालत ने 14 दिन के न्यायीक हिरासत में भेजने का निर्णय दिया
पुलिस ने अभियुक्त को मुंबई से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था
मामला ओबरा थाना के मुकदमा अपराध संख्या 153/2025 से जुड़ा बताया जा रहा है
मुकदमा रिंकी श्रीवास्तव की ओर से दर्ज कराया गया था
अभियुक्त पर फर्जी चेक, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, दस्तावेजों के दुरुपयोग, खनन पट्टे में गड़बड़ी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप
सोनभद्र। सोनभद्र में आज खनन कारोबारी और पूर्व सपा नेता इस्तियाक अहमद खान को अदालत से झटका लगा है। जहां सिविल जज सीनियर डिवीजन, एफटीसी सोनभद्र की अदालत ने गुरुवार 10 सितंबर 2026 को सुनवाई के बाद अभियुक्त को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश देने से लगा है। पुलिस ने अभियुक्त को मुंबई से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। मामला ओबरा थाना के मुकदमा अपराध संख्या 153/2025 से जुड़ा बताया जा रहा है। मुकदमा रिंकी श्रीवास्तव की ओर से दर्ज कराया गया था। अभियुक्त पर फर्जी चेक, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, दस्तावेजों के दुरुपयोग, खनन पट्टे में गड़बड़ी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया में होनी है।
वीओ – कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष से अधिवक्ता विकाश शाक्य, अरुण कुमार मिश्रा और संजीत चौबे ने पक्ष रखा, जबकि अभियुक्त पक्ष से अधिवक्ता बबलू दीक्षित मौजूद रहे। अभियोजन ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए न्यायिक अभिरक्षा की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
वीओ – विवाद बिल्ली मारकुंडी में 1.935 हेक्टेयर निजी भूमि पर खनन पट्टे से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि करीब 44,354 घनमीटर वार्षिक खनन के लिए ई-निविदा के बाद रिंकी श्रीवास्तव के पक्ष में आशय पत्र जारी हुआ था। इसी प्रक्रिया में दस्तावेजों में हेरफेर का आरोप लगाया गया है। प्रकरण में हाईकोर्ट के निर्देश पर मध्यस्थता का प्रयास हुआ लेकिन असफल रहा। अब आगे की कार्रवाई पुलिस विवेचना और अगली सुनवाई पर निर्भर करेगी।
बाइट ( विकास शाक्य, अधिवक्ता पीड़ित पक्ष, सोनभद्र)
बाइट ( बबलू दीक्षित अधिवक्ता अभियुक्त पक्ष सोनभद्र)
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