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सिंगरौली स्थित त्रिमुला इंडस्ट्रीज लिमिटेड का उत्पादन कलेक्टर के अनुशंसा पर बंद


सिंगरौली मध्यप्रदेश

 

दिनांक -18/7/2026

 

रिपोर्ट -सतीश दुबे -शत्रुघ्न कुमार

 

 

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर कार्रवाई हुई

 

पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन व वायु प्रदुषण नियंत्रण संबंधी नियमों के पालन में कमियां पाए जाने पर कार्रवाई हुई

मध्यप्रदेश। सिंगरौली जिले के देवसर तहसील अंतर्गत ग्राम गोंदवाली स्थित मेसर्स त्रिमुला इंडस्ट्रीज लिमिटेड ( स्पंज आयरन इकाई) को पर्यावरणीय मानकों के लगातार उल्लंघन एवं वायु प्रदुषण नियंत्रण संबंधी प्रावधानों के अनुपालन में कमियां पाए जाने पर मध्यप्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योग के उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल बंद करने के निर्देश जारी किए हैं, इसके साथ उद्योग का विधुत प्रदाय तत्काल विच्छेदन करने का भी आदेश संबंधित विधुत वितरण कंपनी को दिया है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा वायु ( प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा ( के) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश जारी किया गया है। कार्रवाई जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी , सिंगरौली गौरव बैनल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं उद्योग के खिलाफ उपलब्ध निरिक्षण प्रतिवेदनों के बाद कि गई है। बोर्ड द्वारा उद्योग को 15 जून 2026 को आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसके जवाब में त्रिमुला इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अनुपालन किए जाने का दावा प्रस्तुत किए जाने के बाद क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंगरौली द्वारा 9 जुलाई को स्थलीय निरीक्षण में तथा भौतिक सत्यापन किया । निरिक्षण में उद्योग द्वारा प्रस्तुत अनुपालन दावा तथ्यों के अनुसार नहीं पाए तथा विभिन्न पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन यथावत पाया गया। निरिक्षण के दौरान स्थापित इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी) एवं एयर कंप्रेशर का समुचित संचालन नहीं पाया गया,जिस कारण चिमनी से अत्यधिक धूलयुक्त उत्सर्जन हो रहा था। ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मानिटरिंग सिस्टम (ओसीईएम एस) का डेटा असामान्य रूप से स्थिर पाया गया, जिससे प्रणाली की विश्वसनीयता एवं वास्तविक समय कि निगरानी पर सवाल खड़ा हो रहा था। परिसर में स्थापित परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन में पीएम 10 एवं पीएम 2.5 का स्तर निर्धारित मानकों से अधिक दर्ज किया गया। पावर प्लांट के पास लगा वायु गुणवत्ता विश्लेषक संचालनरत नहीं पाया गया। उद्योग परिसर में पर्यावरण प्रबंधन हेतु आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं थे, तकनीकी कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग नहीं किया जा रहा था,फाइन आयरन डस्ट का खुले में भंडारण किया गया था, जिससे वर्षा के जल के साथ इसके बहाव के प्रमाण मिले। ठोस अपशिष्ट एवं खतरनाक अपशिष्ट का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित प्रबंधन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। तथ्यों के आधार पर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया तत्काल बंद रखने तथा विधुत आपूर्ति भी विच्छेदन के निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया कि उद्योग को अगर दोबारा उत्पादन प्रक्रिया शुरू करने कि अनुमति तब दी जाएगी जब निरिक्षण में पाए गए कमियों को पूरी तरह से दूर कर पर्यावरणीय मानकों एवं वैधानिक प्रावधानों का संतोषजनक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर गौरव बैनल ने कहा जिले में पर्यावरण संरक्षण एवं जनस्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता में है इसका उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ विधि सम्मत एवं प्रभावी कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगा। उन्होंने संबंधित विभागों को आदेशों का समयबद्ध एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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